NGTV NEWS । औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या -93/22 , पोक्सो जी आर संख्या -11/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त सूर्यमल कुमार चपरी ओबरा को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 10/02/25 को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भादंवि धारा -354 , पोक्सो एक्ट कि धारा 08 और 12 में तीन -तीन साल की सजा सुनाई गई है और दस -दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने स्वयं थाना में आकर 26/02/22 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि ओबरा बाजार से लोटते वक्त हनुमान मंदिर चपरी के पास पूर्व से घात लगाए बैठे अभियुक्त ने हमें पकड़ कर छेड़छाड़ शुरू किया विरोध करने पर बल पकड़ पटक दिया और सूनसान जगह ले जाने लगा मेरे रोने के आवाज सुन कर गांव वाले जुटने लगे तो अभियुक्त धमकी देकर भाग गया था,
Anu Gupta