औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार आनन्द भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -39/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए हत्या के जुर्म में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। एपीपी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त संजय चौधरी,संजू चौधरी, तेजपुरा को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है जबकि तीन अन्य अभियुक्त गबुदन चौधरी,गोलु चौधरी,टुनु चौधरी तेजपुरा, पूर्व से ही काराधीन है। सभी को 18सितम्बर2024 को सज़ा सुनाई जाएगी।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अंतेश कुमार तेजपुरा ने 13 फरवरी 2020 को प्राथमिकी में बताया था कि पांचों अभियुक्तों ने मिलकर सामुदायिक भवन ओबरा के पास सूचक के भाई सुनील कुमार उर्फ विदेशिया को चाकू से गोद कर बुरी तरह से घायल कर दिया जिससे पेट और पीठ में खुन बह रहे थे। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर ले गए जहाँ इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी।