मौत के मामला मे आठ अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास

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NGTV NEWS । औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने खुदवा थाना कांड संख्या -62/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी दोषी करार आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्तों को 29 जनवरी 2025 को दोषी ठहराया गया था। आज सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त उपेन्द्र सिंह, मुन्ना पटेल, अजित पटेल, मुकेश पटेल,राजू पटेल, रंजीत पटेल,सरजु सिंह, रामजी सिंह खुदवा को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी।भादंवि धारा -147 में एक साल की सजा और धारा 148 में तीन साल की सजा सुनाई गई है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुमन कुमार, खुदवा ने 10 नवंबर 2021 को अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उनका भाई रात्रि 11 बजे पटवन कर लौट रहे थे तो सुरेश सिंह के घर पर ले जाकर मार-पीट कर हत्या कर दी थी। अभियुक्त उपेंद्र सिंह, रंजीत पटेल घटना के समय से जेल में बंद थे।

Gautam Kumar

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