NGTV NEWS । औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार आंनद भूषण ने माली थाना कांड संख्या -49/15,एस टी आर -673/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी आठ अभियुक्तों को भादंवि धारा-147,149,341,323,504, में दोषी करार दिया है और प्रोबेशन का लाभ देते हुए आईंदा झगड़ा न करने का चेतावनी देते हुए बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दिनेश प्रजापति मलुका बिगहा,माली ने 24/10/15 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त दयाल चौहान, सीता राम चौहान, शंकर चौहान, शम्भू चौहान, प्रदीप चौहान,लखन चौहान, विनोद चौहान, श्री चौहान मलुका बिगहा माली ने हमारे घर पर धावा बोलकर मारपीट करते हुए घर के कई सदस्यों को घायल कर दिया, अभियुक्तों का झुठा आरोप था कि हमने उनके घर पर भूत लगा दिया है जिसके कारण उनके एक परिजन पानी में डूब कर मर गया था।
Gautam Kumar