नए इनकम टैक्‍स बिल का ड्रॉफ्ट आया सामने 622 पन्‍नों का है नया इनकम टैक्‍स बिल…  

Share on Social Media

images-2.jpeg

NGTV NEWS । NEWS DESK । बजट 2025 में वित्‍त मंत्र निर्मला सीतारमण ने संसद में नया आयकर विधेयक पेश करने की बात कही थी. इस विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है. अब इसे किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है. नए इनकम टैक्‍स बिल का ड्रॉफ्ट भी अब सामने आया है. 622 पन्नों के इस ड्रॉफ्ट की भाषा मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 से आसान है. मौजूदा इनकम टैक्‍स एक्‍ट में कुल 880 पन्ने हैं. हालांकि, नए बिल के ड्रॉफ्ट में चैप्टर संख्या जस की तस 23 रखी गई है. ड्रॉफ्ट में वर्तमान में प्रचलित एसेसमेंट ईयर की जगह केवल ‘टैक्‍स ईयर’ का प्रावधान किया गया है. अब फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने को टैक्स ईयर (Tax Year) कहा जाएगा, जबकि एसेसमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा. नए बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर टैक्स नियमों को कड़ा किया गया है. यह अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के रूप में जाना जाएगा. इसके एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होने की उम्‍मीद है.

ड्राफ्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में स्‍पष्‍टता दी गई है. ड्राफ्ट में शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सेक्शन 101 (b) के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा. इसके अलावा इसकी दरें भी समान रखी गई हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 फीसदी पर बरकरार रखा गया है. न्यू इनकम टेक्स बिल में एक बड़ा बदलाव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) से जुड़ा हुआ है. बिल ड्राफ्ट के मुताबिक, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विभिन्न टैक्स स्कीम्स को शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना होता था, लेकिन न्यू टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक, अब सीबीडीटी को स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं शुरू कर सकेगा.

Anu Gupta

error: Content is protected !!