नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म के मामले में बीस साल कि कारावास

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NGTV NEWS । औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -171/23, जी आर -42/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि काराधिन अभियुक्त विपिन कुमार धनौती बारूण को भादंवि धारा -363 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। भादंवि धारा -366 में सात साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा -376(3)तथा 4(2 ) पोक्सो एक्ट में में बीस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 24 अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 20 अप्रैल 2023 को पत्नी के अनुपस्थित में हमारी नाबालिग लड़की को अभियुक्त भगाकर ले गया। काफी खोजबीन के बाद अभियुक्त के करतुत पता चला तो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने आगे बताया कि घटना के कुछ दिन बाद लड़की बरामद की गई थी। मेडिकल जांच और 164 के बयान से घटना की पुष्टि हुई थी तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं अभियुक्त को 12/02/25 को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था।सारे जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी।

Gautam Kumar

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