औरंगाबाद पुलिस प्रशासन का होटलों को सख़्त निर्देश

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औरंगाबाद । औरंगाबाद पुलिस प्रशासन ने होटल संचालकों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। यह निर्देश सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए हैं ताकि शहर में ठहरने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी होटल सुविधाजनक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करें।पहला निर्देश होटल परिसर में सुरक्षा कैमरों का स्थापन है। सभी मुख्य गमनागमन के स्थानों जैसे प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, और सभी अतिरिक्त निकास द्वारों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही, होटल संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह CCTV प्रणाली चौबीस घंटे सक्रिय रहे और कम से कम तीस दिनों का DVR स्टोरेज उपलब्ध हो। यह कदम सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि होटल में ठहरने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड और स्थायी पते का प्रमाण पत्र की एक सत्यापित प्रति संग्रहीत करना अनिवार्य होगा। होटल संचालकों को एंट्री रजिस्टर में प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर सहित सम्पूर्ण विवरण दर्ज करना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण सलाह यह है कि विदेशी नागरिकों के ठहरने की स्थिति में, होटल को 24 घंटे के भीतर FORM-C को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना होगा। इसके साथ ही, स्थानीय थाने को भी लिखित या दूरभाष के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने पर होटल मालिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।चौथा निर्देश रात्रि 10 बजे के पश्चात किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर बजाये जाने पर डीजे मालिक के अतिरिक्त होटल संचालक पर भी विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सभी होटल तथा विवाह स्थल बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 एवं घ्वनी प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सभी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।पांचवा निर्देश प्रतिष्ठान परिसर में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के लाईसेन्सी/गैर लाईसेन्सी (अवैध) हथियार को लेकर नहीं घूमेगा, सूचना मिलने पर होटल संचालक पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।छठा निर्देश होटल, सराय, लाउन्ज, अतिथिगृह अथवा विवाह स्थलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का संचालन पाए जाने पर सम्पूर्ण जवाबदेही होटल मालिक के साथ-साथ होटल प्रबंधक तथा अन्य होटल कर्मियों की भी मानी जायेगी। विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त होटल के लाईसेन्स रद्दीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जायेगी।इन सभी निर्देशों के माध्यम से, औरंगाबाद पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी होटल सुरक्षा मानकों का पालन करें और शहर में ठहरने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यह कदम न केवल होटल व्यवसाय के लिए अच्छे हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं।

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