हेमंत सरकार ने दे दी चेतावनी गुटखा खरीदकर खाने वालों पर भी होगी कार्रवाई, आ गया नया फरमान .

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हेमंत सरकार ने दे दी चेतावनी गुटखा खरीदकर खाने वालों पर भी होगी कार्रवाई, आ गया नया फरमान .

NG TV desk Jharkhand CM: राज्य सरकार ने गुटखा-पान मसाला की बिक्री, सेवन और भंडारण पर एक वर्ष के लिए राज्य में पूरी तरह से रोक लगा दी है।

इस निर्णय के बाद दुकानदारों पर गुटखा पान मसाला की बिक्री और भंडारण करने पर उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे खरीदकर इसका सेवन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के जारी आदेश के बाद जमुआ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में पान दुकान, जनरल स्टोर, ठेला, चाय दुकान सहित अन्य दुकानों पर खुलेआम गुटखा-पान मसाला बिक रहा है।

ग्राहकों से उसके एवज में पहले की अपेक्षा ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। ऐसा करने में दुकानदारों को तो ज्यादा मुनाफा हो रहा है।

बताया जा रहा है कि जो कल तक पांच, दस, तीस में बेच रहे थे। आज उसे ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। वहीं दुकानदार आदेश के बाद थोड़े भयभीत होकर इसकी बिक्री कर रहे हैं।

तंबाकू और गुटखा बेचने वाले पांच दुकानों पर लगा जुर्माना

चतरा के इटखोरी प्रखंड स्थित राजकीय इटखोरी महोत्सव मेला क्षेत्र में तंबाकू व गुटखा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया।

इसका नेतृत्व जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा एवं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार रश्मि दुबे संयुक्त रूप से की।

अभियान के तहत दुकानदारों को बताया गया कि राज्य में तंबाकू युक्त गुटखा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। तंबाकू, गुटखा व सिगरेट बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस दरम्यान करीब 20 दुकनों की जांच की गई, जिसमें पांच दुकानों द्वारा कोटपा कानून उलंघन करते हुए पाए गए।

जिसपर कोटपा अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड वसूली की गई। मौके पर इटखोरी थाना के पुलिस जवान मौजूद थे।

प्रतिबंध के बावजूद हो रही चोरी-छिपे बिक्री

गुटखा व पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित किए जाने के बाद राज्य में इन उत्पादों की बिक्री, भंडारण व सेवन को अवैध घोषित कर दिया गया है।

स्वास्थय विभाग ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आदेश के बद एक साल के लिए झारखंड के बाजारों में उपलब्ध किसी भी नम से तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला की बिक्री को बैन कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त एके सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है।

सूत्रों की मानें तो स्वास्थय विभाग और प्रशासन द्वारा भले इस पर बैन लगा दिया गया है मगर इसकी बिक्री जारी है। घोषणा के बाद सिर्फ इतना हुआ है कि खुलेआम इनकी बिक्री बंद हो गई है।

अब दुकानों के काउंटर में लटकाकर बेचे जाने के बजाय वहां से हटाकर छुपा कर बिक्री की जा रही है। पान मसाला व गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश के बावजूद खैनी की बिक्री खुलेआम काटकर की जा रही है।

खैनी बिक्रेताओं पर शासन प्रशासन का कोई डर नहीं दिख रहा। कुछ दुकानदारों से इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो कहा कि इस पर अबतक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है।

बता दें कि पान मसाला के सैंपल में मैग्नेश्यिम कार्बोनेट मिलने पर पूर्व में 8 मई 2020 को भी इपर बैन लगाया गया था। 2022 में भी सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर 11 ब्रांडो पर प्रतिबध लगाया गया था।

Anu Gupta

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