Aurangabad ::अधिवक्ता संसोधन अधिनियम का विरोध जरूरी,आज़ जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति पटना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि अधिवक्ता संसोधन अधिनियम 2025 का विरोध बहुत जरूरी है सरकार को संसोधन ही नहीं करना चाहिए यदि करें तो अधिवक्ताओ के हीत में करें,अभी जो प्रारूप आई है वह हम समाज के कल्याण के प्रतिकूल है, झूठी शिकायत पर जूर्माना है इससे सुरक्षा के उपाय नहीं है,बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी अधिवक्ता को तुरंत निलंबित कर सकते हैं, अधिवक्ताओ पर तीन लाख तक जुर्माना क्यों, वकीलों को अपने मांग और समस्या उठाने के लिए हड़ताल और कोर्ट बहिष्कार एक महत्वपूर्ण हथियार है इसे छीन लेना आवाज दबाने जेसा है,ये सब संसोधन अधिवक्ताओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है,न्याय प्रणाली में अधिवक्ताओ की भूमिका कमजोर कर सकता है इसलिए इसका विरोध जरूरी है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अधिवक्ता संसोधन अधिनियम 2025 के विरोध में जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के अधिवक्तागण अपने आप को 25/02/25 को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे,हम अधिवक्ता समाज वर्षों से अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है मगर जो अधिकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में समाज के लिए है उसे तो सुरक्षित रहना चाहिए, अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने कहा कि अधिवक्ता हड़ताल अब कदाचार क्यों तथा एडवोकेट रोल लिस्ट से नाम हटाना इतना आसान क्यों
