NGTV NEWS । औरंगाबाद । जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के निर्देशानुसार श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर ओल्ड जीटी रोड औरंगाबाद स्थित ओम बर्तन घर से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया एवं नियोजक पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम निषेध एवं विनिमयन अधिनियम के अंतर्गत दोषी नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास एवं₹ 20,000 से ₹ 50,000/ तक जुर्माने की सजा हो सकती है l साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दोषी नियोजक से ₹20,000/- की राशि जिला बाल कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा कराया जाएगा।विमुक्त बाल श्रमिक को पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी l धावा दल में संजीव कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी औरंगाबाद सदर, अंजनी कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, देव एवं नगर थाना से पुलिस बल के सदस्य शामिल थे l
