NGTV NEWS । NEWS DESK । गोवा से एक हिला देने वाली खबर आई है। यहां पैराग्लाइडिंग कर रही एक युवती और पैराग्लाइडर ऑपरेटर की शनिवार शाम मौत हो गई। दोनों की मौत केरी पठार पर पैराग्लाइडिंग करते समय रस्सी टूटने से हुई। गोवा पुलिस ने पैराग्लाइडिंग कंपनी के मालिक पर कथित गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। युवती महाराष्ट्र की रहने वाली थी जबकि पैराग्लाइडर ऑपरेटर नेपाल का रहने वाला था।
पुलिस ने बताया कि घटना शाम 4.30 से 5 बजे के बीच हुई। पुलिस ने मृतकों की पहचान 27 वर्षीय पुणे निवासी शिवानी दाबले और 26 वर्षीय ऑपरेटर सुमन नेपाली के रूप में हुई है। शिवानी दाबले अपने एक दोस्त के साथ गोवा घूमने आई थी।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि पैराग्लाइडर ने पर्यटक के साथ केरी पठार से उड़ान भरी थी और वह कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। पुलिस ने बताया कि पैराग्लाइडर की एक रस्सी टूट गई और वे अलग-अलग चट्टानों से टकरा गए। मृतक के हाथ-पैर टूट गए और बाद में उसकी मौत हो गई।
गोवा मेडिकल कॉलेज में रखे गए शव
पुलिस ने बताया कि तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और दोनों को गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शवों को मुर्दाघर में सुरक्षित रख दिया गया है और रविवार को पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।
बिना परमिशन करा रहे थे पैराग्लाइंडिंग
पुलिस अधीक्षक (एसपी) टीकम सिंह वर्मा ने कहा, ‘हाइक ‘एन’ फ्लाई कंपनी के मालिक शेखर रायजादा के खिलाफ मांड्रेम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने उचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना जानबूझकर अपने पैराग्लाइडर पायलट को पर्यटकों के साथ पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति दी। वर्मा ने कहा कि यह जानते हुए कि उनके कृत्य से मानव जीवन को खतरा हो सकता है।
गोवा पुलिस ने दर्ज किया केस
एसपी ने कहा कि पैसे कमाने के लिए, रायजादा ने जानबूझकर शिवानी दाबले और नेपाली को वैध लाइसेंस के बिना ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो गई। वर्मा ने कहा कि मांड्रेम पुलिस ने धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या जिसे हत्या नहीं माना जाता) के तहत मामला दर्ज किया है।
Anu gupta