12 लाख तक आमदनी पर अब नहीं देना होगा कोई टैक्स, पढ़े पूरी ख़बर ..

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Report by :- Neeraj Kumar

NGTV NEWS । NEWS DESK । वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया जिसमें प्रत्यक्ष कर की नीतियों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम नागरिकों, खासकर मध्यम वर्ग के लिए कई राहतों का ऐलान किया है। उनका कहना है कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी, जिससे कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाया जाएगा।

इसके तहत, 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर के दायरे से बाहर होगी। यह निर्णय मध्यम वर्ग को बड़ा राहत प्रदान करेगा, जिससे उनके व्यय में वृद्धि होगी और उन्हें बेहतर जीवनशैली जीने का अवसर मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यदि स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दिया जाए, तो वेतनभोगी नागरिकों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। यह निर्णय निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।

टीडीएस में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम होगा। इसके अलावा, किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।

हालांकि, नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को उचित तरीके से टैक्स का भुगतान करना पड़े। इसके साथ ही, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव है, जो कि करदाताओं को अधिक समय देगा अपने रिटर्न को सुधारने का।

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