औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद सुशील प्रसाद सिंह ने फेसर थानाध्यक्ष को शोकॉज किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि फेसर थाना कांड संख्या -26/18,42/20,07/21,39/21 और 91/23 में कांड दैनिकी और अंतिम रिपोर्ट समर्पित नहीं होने के कारण इन वादों के सुनवाई बार बार स्थगित करना पड़ रहा है , जो किशोर न्याय परिषद के उद्देश्यों से विपरीत है और किशोरों के भविष्य के हित का उपेक्षा है। पत्राचार और स्मार पत्र भेजने के बावजूद आज तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना न्यायिक आदेश का अवमानना है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर शौकाॅज का स्पष्टीकरण और प्रतीक्षित प्रतिवेदन न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पित करें, अन्यथा मजबुरन न्यायालय वेतन स्थगित करते हुए किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकतीं हैं।