बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन हुई सख्त

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NGTV NEWS । औरंगाबाद । शहर के रमेश चौक पर यातायात पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए सघन जागरूकता अभियान के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है। सभी वाहन चालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह न केवल कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।भारत का मोटर वाहन अधिनियम इस बात पर जोर देता है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट के वाहन चलाता है, तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अब से इस जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है, ताकि लोगों में बेहतर जागरूकता और अनुशासन विकसित किया जा सके। इसके साथ ही, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि वह व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की तरफ से यह सख्त कदम उठाया गया है ताकि लोगों में सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूकता बढ़ सके। अभियान के तहत किए जाने वाले निरीक्षणों में यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के पाया जाता है, तो उसे तुरंत पुलिस द्वारा रोका जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, कई शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में अवगत कराया जा सके।

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