औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस सौरभ सिंह ने आगजनी के एक वाद हसपुरा थाना कांड संख्या -18/11 में चार अभियुक्त को बरी किया है। अधिवक्ता कुणाल रंजन ने बताया कि अभियुक्त रामाधार ठाकुर, नारायण ठाकुर, कृष्णा ठाकुर और प्रमिला ठाकुर कोईलवा हसपुरा को आगजनी के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया गया है।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विरेंद्र ठाकुर कोईलवा हसपुरा ने 15फरवरी2010 को प्राथमिकी में बताया था कि रात्रि में सोते समय घर से धुआं निकलने लगी तो सपरिवार चिल्लाने लगे क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था।पड़ोसी संतोष चंद्रवंशी ने बाहर से केवाड़ी खोल जान बचाई।सूचक का कहना था कि कुछ दिन पूर्व अभियुक्तों से झगड़ा हुआ था तो अभियुक्तों ने घर में आग लगाकर जान मारने के धमकी दी थी।