औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 नीतीश कुमार ने मधनिषेध वाद -278/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि बिहार मध निषेध व उत्पाद संसोधन एक्ट की धारा 30 ए में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। अभियुक्त दिनेश कुमार, सुधीर कुमार, पप्पू कुमार और दीपक कुमार भलुहारा मुफ्फसिल को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मो हैदर अली अवर निरीक्षक ने 5अप्रैल2023 को प्राथमिकी में बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच के क्रम में चारो को अवैध शराब व्यापार एवं परिवहन में पकड़ा गया था।जिसमें प्रतिबंधित शराब टनका 180 एम एल के 178 बोतल के साथ चारों को पकड़ा गया था आज़ बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 26सितम्बर2024 निर्धारित किया गया है।