औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सह एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -115/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन गुडु कुमार बसडिहा को भादंवि धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा और पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी। भादंवि-147 में एक साल की सजा पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा -148 में दो साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। धारा -323 में एक साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा -324 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा -341 में एक माह की सजा और पांच सौ जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 03/09/24 को दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त पर आरोप था कि एक छेड़खानी के वाद के गवाह चन्दन कुमार को 10/03/23 लोहे के छड़ से पिटकर हत्या कर दी थी। प्राथमिकी सूचक दुर्गा कुमार बसडिहा नरारीकला खुर्द था।