काम पर लौटें नहीं तो कार्रवाई होगी’, RG Kar अस्पताल के डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी!
Kolkata Doctor Rape And Murder Case: कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपको काम पर लौटना होगा। नहीं तो कार्रवाई होगी। बता दें कि कोलकाता रेप-मर्डर मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है।
तो दूसरी ओर सीबीआई ने जांच पर अपनी रिपोर्ट बेंच को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के मामले में सोमवार को सीबीआई को जांच पर 17 सितंबर तक नई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया।
Kolkata Doctor Rape And Murder Case: कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपको काम पर लौटना होगा। नहीं तो कार्रवाई होगी। बता दें कि कोलकाता रेप-मर्डर मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है।
तो दूसरी ओर सीबीआई ने जांच पर अपनी रिपोर्ट बेंच को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के मामले में सोमवार को सीबीआई को जांच पर 17 सितंबर तक नई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया।
सीबीआई ने जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट..
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज से 20 की मिनट की दूरी पर प्रिंसिपल का घर है।