NGTV NEWS । NEWS DESK । झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य सरकार के सीनियर आइएएस अधिकारी राहुल पुरवार को 17 फरवरी को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने अरुण कुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
अनुपालन न होने पर दिया गया यह कड़ा निर्देश
अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि राहुल पुरवार को कोर्ट के समक्ष पेश होना ही होगा, किसी भी परिस्थिति में छूट का कोई कारण स्वीकार्य नहीं होगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने पहले ही एक सप्ताह पूर्व नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद अनुपालन न होने पर यह कड़ा निर्देश दिया गया है।
क्या था मामला
हाइकोर्ट Jharkhand High Court ने पिछले साल अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसे न्यायालय ने अवमानना की श्रेणी में माना है।
Anu gupta