NGTV NEWS । NEWS DESK । इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा है कि संरक्षित स्थल होने के कारण वह संभल स्थित जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दे सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में अब एएसआई से रिपोर्ट मांगी है।वैसे कोर्ट ने कहा कि तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में रंगाई पुताई हो सकती है। इसके लिए कोर्ट ने एएसआई और वैज्ञानिक के अलावा प्रशासन के एक अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा है। तीन सदस्यीय कमेटी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करेगी और यह तय करेगी कि किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई कैसे की जाए। एएसआई तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट कल प्रस्तुत करेगी।
इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट शुक्रवार को यह तय करेगा कि कैसे बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई होगी। वैसे मंदिर पक्ष और एएसआई की तरफ से जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की याचिका का विरोध किया गया। प्रबंध समिति ने रमजान का महीना शुरू होने से पहले रंगाई-पुताई व मरम्मत की अनुमति के लिए याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार सहित एएसआई से जानकारी मांगी थी। प्रबंध समिति ने इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के समक्ष आवेदन दाखिल कर रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई व मरम्मत की अनुमति मांगी थी। इसे एएसआई ने खारिज कर दिया था।
Anu Gupta