आर्म्स एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास

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NG TV desk आर्म्स एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास,व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह ने बारूण थाना कांड -206/19, ट्रायल नम्बर -2104/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियुक्त मोती कुमार हबसपुर बारूण को आर्म्स एक्ट कि धारा 25(1- बी)ए में दो वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर एक माह साधारण कारावास होगी और धारा 26 में भी यही सज़ा सुनाई गई है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्त के साथ जप्त अग्नेयास्त्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था अभियोजन की ओर से 08 गवाहों की गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रंजय कुमार थानाध्यक्ष बारूण ने अभियुक्त के खिलाफ 12/08/19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त मोती कुमार रिसियप थाना कांड संख्या -71/19 में भी अभियुक्त था घर के पास अभियुक्त को पकड़ने गये पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने लगा तो पकड़ कर तलाशी ली गई तो बाएं कमर से देशी कट्टा बरामद किया गया था,

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