NGTV NEWS । औरंगाबाद । समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में नीलाम-पत्र वाद की समीक्षा बैठक की बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी पी०डी०आर० पोर्टल पर अपने से संबंधित वादों को अपलोड कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिस नीलाम पत्र वाद में ऋणि के द्वारा राशि जमा कर दिया गया है उन वादों में बैंक से कोर्ट फीस एवं तलवाना राशि जमा कराकर उस वाद को समाप्त करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा धारा -53 से संबंधित चर्चा करते हुए बताया गया कि जिस नीलाम पत्र वाद में धारा-7 निर्गत हो चुका हो, उसमें धारा-53 के तहत प्री बॉडी वारंट न निर्गत करके सीधे बॉडी वारंट निर्गत करना सुनिश्चित करेंगें। जो भी मामले हैं, उनमें धारा 7 के तहत नोटिस जारी करते हुए, तामिला कराएं एवं जिन पक्षों को वारंट जारी है, उनमें संबंधितों को थाना के माध्यम से नीलाम पत्र वाद पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित कराएं। जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी नीलाम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वैसे मामले जिन में राशि अत्यधिक है उनमें तत्परता के साथ तामिला एवं तामिला के पश्चात चेतावनी देते हुए यदि राशि वसूल नहीं हो पा रही हो तो, वारंट जारी कर उस पर अग्रेतर कार्यवाही करें जिससे कि नीलमवाद के अंतर्गत राशि की वसूली बढ़ाई जा सके। बैंकिंग संबंधी जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठकों में बैंकिंग के मामलों में जो भी नीलाम वाद दायर है उसमें तामिला के लिए बैंकिंग की अपनी-अपनी रिकवरी टीम को सहयोग करने का एजेंडा आगामी बैठक में रखने का भी निर्देश नीलाम शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। इस बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, अपर समाहर्ता आपदा उपेंद्र पंडित, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, प्रभारी पदाधिकारी नीलम शाखा रितेश कुमार यादव सहित जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
