NGTV NEWS । औरंगाबाद । विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम विभाग द्वारा जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया l बाल श्रम के विरूद्ध विभिन्न स्थलों पर प्रभात फेरि निकाली गयी एवम नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस क्रम में राजकीय महिला प्रशिक्षण संस्थान रहभान बीघा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से कार्यशाला का आयोजन किया गया l कार्यक्रम की शुरुआत श्रम अधीक्षक, प्राचार्य महिला ITI, श्रम कल्याण समिति के सदस्य के सदस्य, तरक्की स्वयंसेवी संस्थान के संयोजक मिनहाज द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया l कार्यक्रम में औरंगाबाद जिला अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में बाल श्रम निषेध विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया l कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा बाल श्रम निषेध संबंधी शपथ ली गई। श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों से कार्य कराना दण्डनीय अपराध है जिसके दोषी नियोजकों के विरूद्ध fir दर्ज कर बाल श्रम उन्मूलन एवं किशोर श्रम विनियमन अधिनियम अंतर्गत 20000 से 50000 रुपये जुर्माना अथवा 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है l कार्यक्रम में ठिठोली सामाजिक एवं सांस्कृतिक दर्पण नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा प्रस्तुति के माध्यम से श्रमिकों को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक किया गया एवं बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड संबंधित निबंधन एवम कल्याणकारी योजनाओं यथा मातृत्व लाभ, मृत्युहित लाभ, नकद पुरस्कार, विवाह वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गईl ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न पंचायतों से आये श्रमिकों को एक दिन के मार्ग व्यय एवं मजदूरी का भुगतान किया गया l जिले को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया l
