NGTV NEWS । औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या -17/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त अमरजीत कुमार सुल्तानपुर मन्नार देसरी वैशाली को भादंवि धारा -376 में दस साल कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी। और पोक्सो एक्ट कि धारा 04 में दस साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी,काराधिन अभियुक्त को कल इन धाराओं में दोषी करार दिया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने 01/ 06/ 23 को बताया कि अभियुक्त ने फेसबुक लड़की के नाम से खोल रखी थी और लड़की का ही फोटो लगाया था। जून 2020 में फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया था तो फेसबुक पर चैटिंग आने लगी। और उसने फेसबुक पासवर्ड और ईमेल आईडी मेरा ले लिया, तत्पश्चात उसने अपना सही नाम बताएं और एक दिन मेरे कमरे पर आकर ग़लत काम करना चाहा तो मैंने विरोध किया तो शादी के झांसा देकर सम्बन्ध बनाए और फोटो लिए। एक जन्मदिन 2023 को अभियुक्त ने फोन कर कहा कि तुम अपने पिता से 3 लाख रुपए दिलाओ वरना तुम्हारे आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। कुछ दिन पश्चात अभियुक्त ने फोटो वायरल कर दिया तब न्याय के लिए उसके खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
Gautam Kumar