NGTV NEWS । औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय के एडिजे -04 आंनद भूषण ने रफीगंज थाना कांड संख्या -72/17, सेसन ट्राइल संख्या -190/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्त उपेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह, अरबिंद सिंह, शिशु सिंह ढकुरार रफीगंज को भादंवि धारा -323,307 में दोषी ठहराया है, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 27/02/25 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राजेन्द्र सिंह ढकुरार रफीगंज ने अभियुक्तों के खिलाफ 01/05/17 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 30/04/17 के दोपहर में अपने पोते के साथ घर के दरवाजे पर बैठा था तभी नजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर अभियुक्तों ने हमला कर दिया और मेरे पोते के सिर पर हमला कर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया उसे बचाने आए पुत्र को भी जख्मी कर दिया, हल्ला सुन गांव वालों के आने के बाद अभियुक्तगण चले गए।अपने परिजनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के बाद मगध मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया तब न्याय के लिए थाना में आवेदन किया था।
Gautam Kumar